Saturday, December 20, 2025
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हरियाणा में नौकरानी को निर्वस्त्र किया, कुत्ते से कटवाया; मुंह पर टेप लगाकर पार की हैवानियत की सारी हदें

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक नाबालिग नौकरानी के साथ एक परिवार ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लोहे की रॉड और हथौड़े से पीटने के बाद लड़की को नग्न कर दिया और कुत्ते भी कटवाया। यहां तक कि उसे खाना भी नहीं दिया।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Dec 10, 2023 07:41 am IST, Updated : Dec 10, 2023 07:43 am IST
सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : FILE सांकेतिक तस्वीर

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-57 क्षेत्र में एक परिवार के सदस्यों द्वारा 13 वर्षीय घरेलू सहायिका (नौकरानी) को कथित तौर पर पीटे जाने, कुत्ते से कटवाने और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है।  पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार जिस घर में लड़की काम करती थी, उस परिवार की महिला अक्सर लड़की को लोहे की रॉड और हथौड़े से पीटती थी। जबकि महिला के दो बेटों ने लड़की को निर्वस्त्र किया,उसका वीडियो बनाया और उसे गलत तरीके से छुआ।

48 घंटे में केवल एक बार मिलता था खाना

आरोपी परिवार ने घरेलू सहायिका को बंधक बनाया था। पीड़िता को उसकी मां ने शनिवार को मुक्त कराया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी को 48 घंटे में केवल एक बार खाना दिया जाता था और उसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता था ताकि वह शोर न मचा सके।

हाथों पर तेजाब भी डालते थे आरोपी

सेक्टर 51 महिला पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि लड़की के हाथों पर आरोपी तेजाब डालते थे और किसी को इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देते थे। लड़की की मां ने बताया कि उसने 27 जून को पास के इलाके में वाहन साफ करने वाले एक व्यक्ति की मदद से अपनी बेटी को सेक्टर 57 निवासी शशि शर्मा के घर पर काम दिलाया था। लड़की के उनके साथ रहने और 9,000 रुपये मासिक वेतन देने की बात तय हुई थी लेकिन यह राशि लडकी की मां को केवल दो महीने ही दी गई।

मां को पीड़िता से मिलने नहीं दिया

पीड़िता की मां ने कहा, ‘‘मैं कई बार अपनी बेटी से मिलने गई लेकिन न तो उससे मिलने दिया गया और न ही फोन पर बात करने दी गई। पुलिस ने कहा कि आरोपी परिवार के तीनों सदस्यों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 10 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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