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1984 सिख दंगा: सज्‍जन कुमार ने कड़कड़डूमा कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा मंडोली जेल

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 31, 2018 08:38 am IST,  Updated : Dec 31, 2018 02:54 pm IST

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार कड़कड़डूमा अदालत में सरेंडर करने पहुंचा है।

sajjan kumar- India TV Hindi
sajjan kumar

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए गए सज्‍जन कुमार  ने आज कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सज्जन कुमार ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अदालत ने सज्जन कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित मंडोली जेल भेजने का आदेश दिया है।सज्‍जन कुमार को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने हत्‍या और दंगा भड़काने का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का वक्‍त दिया था। इससे पहले सज्‍जन कुमार ने कोर्ट से अपने सरेंडर की अवधि 1 महीने बढ़ाने की अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सज्‍जन कुमार ने 22 दिसंबर को अपनी सजा के खलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की है। ( जानिए, कौन है 1984 सिख दंगे में उम्रकैद की सजा पाने वाला सज्जन कुमार?)

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार सज्जन कुमार की Z सुरक्षा अभी भी बनी रहेगी MHA के आदेश पर सज्जन कुमार को सुरक्षा मिली हुई है। तिहाड़ जाने के बाद सज्जन कुमार के घर सज्जन कुमार के सुरक्षा कर्मी पहले की ही तरह तैनात रहेंगे।

इसकेे साथ ही  महिंदर यादव और किशन खोकर ने आज कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्‍म समर्पण कर दिया है। इन्‍हें दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सिख हिंसा मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने महिंदर यादव और किशन खोकर को तिहाड़ जेल भेज दिया है। महिंदर यादव को उसकी अधिक उम्र को देखते हुए जेल में चश्‍मा और छड़ी ले जाने की अनुमति दी गई है। यादव ने कोर्ट से दवाएं ले जाने को बोला है, लेकिन इस बारे में निर्णय जेल के डॉक्‍टर ही लेंगे। 

इसी बीच, 1984 सिख विरोधी दंगों के एक याचिकाकर्ता एसएस फूलका ने पीडि़तों से सोमवार को अदालत न जाने की अपील की है। फूलका ने कहा है कि संभावना है कि सज्‍जन कुमार अदालत परिसर के आसपास गड़बड़ी फैलाए और इसका फायदा उठा कर सरेंडर से छूट हासिल करने की कोशिश करे। उन्‍होंने कहा कि मैं पीडितों से कोर्ट न जाने की अपील करता हूं। सज्‍जन को सुप्रीम कार्ट से कोई राहत नहीं मिली है, ऐसे में उसे सरेंडर करना ही होगा। यदि वह आज सरेडर नहीं करता है तो 1 जनवरी को पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। वह पूरे देश का दोषी है, नरसंहार करने वाले को सालों के बाद अब सजा मिलेने जा रही है। (1984 सिख दंगा मामले में सज्‍जन कुमार को उम्र कैद, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा राजनेताओं की शह पर हुआ 'नरसंहार')

17 दिसंबर को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सज्‍जन कुमार को दिल्‍ली की पालम कोलोनी राजनगर पार्ट1 में 1 से 2 नवंबर के बीच पांच सिखों की हत्‍या और राजनगर पार्ट 2 में गुरुद्वारे में आगजनी से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एक अन्‍य मामले में भी सज्‍जन कुमार की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई थी। लेकिन वकील के मौजूद न होने के चलते यह मामला 22 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया था। 

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