नई दिल्ली: मुंबई-न्यूयॉर्क विमान में सवार यात्री को बासी भोजन परोसने के मामले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन द्वारा साल 2015 में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेवा में कमी की प्रकृति इस तरह की है जिससे कई यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता था।
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न्यायाधीश अजीत भरीहोक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, सेवा में कमी की प्रकृति और इस तथ्य के मद्देनजर कि इससे कई यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता था, हमें राज्य स्तरीय आयोग का मुआवजे के बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का आदेश गलत नहीं लगता है। महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता आयोग ने मुआवजे को 15,000 रूपये से बढ़़ाकर एक लाख रुपये कर दिया था।
शिकायतकर्ता मालती मधुकर फहाड़े ने दावा किया था कि मुंबई से न्यूयॉर्क विमान में उन्हें बासी भोजन दिया गया था। इसके अलावा उनके चावल के कटोरे में एक बाल भी गिरा हुआ था। राज्य आयोग के आदेश को एयरइंडिया ने चुनौती दी थी।