गया: बिहार के गया में रोडरेज की घटना में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और विधान पार्षद (एमएलसी) मनारेमा देवी के घर में शराब बरामदगी मामले में गया की एक अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। अगली सुनवाई 27 मई को होगी। इस बीच एक अदालत ने विधान पार्षद के पति और सचदेवा हत्याकांड के आरोपी बिन्दी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बिन्दी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिन्दी यादव के अधिवक्ता मोहम्मद कैशर शर्फूद्दीन ने बताया कि यादव की जमानत के लिए अब वह ऊपरी अदालत में अर्जी देंगे।
इधर, गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने घर में शराब मिलने के मामले में मनोरमा देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए पुलिस से केस डायरी व लोकल केस रिपोर्ट की मांग की है। सहायक लोक अभियोजक सुरेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
गौरतलब है कि रॉकी की गिरफ्तारी के लिए मनोरमा देवी के घर हुई छापेमारी में विदेशी शराब बरामद हुई थी। गया के रामपुर थाने में दर्ज इस मामले में अदालत ने मनोरमा देवी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। पार्षद ने न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उल्लेखनीय है कि बिहार में पांच अप्रैल से शराबबंदी है।