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हरियाणा: 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर अब मौत की सजा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 28, 2018 09:57 am IST,  Updated : Feb 28, 2018 09:57 am IST

राज्य में पिछले कुछ महीनों में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप के मामले बढ़े हैं।

चित्र का इस्तेमाल...- India TV Hindi
चित्र का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया गया है। Image Source : PTI

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए  12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस प्रावधान से संबंधित कानून लाने के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल पिछले कुछ समय में राज्य में बच्चियों के साथ बलात्कार की एक के बाद एक खबरें सामने आ रही थी। हरियाणा का पानीपत 11 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई और फिर शव के साथ भी रेप किया गया। इसके अलावा फरीदाबाद में एक 22 साल की लड़के साथ रेप की घटना घटी। तो वहीं एक और घटना में तीन साल की बच्ची के साथ 14 साल के किशोर ने बलात्कार किया। इन सारी घटनाओं के बाद सरकार पर कठोर कानून बनाने का लगातार दबाव बन रहा था।

 मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा आपराधिक कानूनों को और कड़ा करने का भी फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए (अलगाव के दौरान किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना), 376 डी (एक या उससे ज्यादा लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार), 354 (शीलभंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354 डी (2) (पीछा करना) जैसे कानूनी प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 12 साल तक की लड़की के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामले में मौत की सजा होगी या सश्रम कारावास होगा जो 14 साल से कम का नहीं होगा और उम्रकैद में बदल सकता है। 

 

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