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क्या कोयला घोटाला मामले में रंजीत सिन्हा ने जांच में दिया दखल?

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jul 12, 2016 07:57 pm IST,  Updated : Jul 12, 2016 07:57 pm IST

CBI के निदेशक रहे रंजीत सिन्हा की ओर से कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच में अडंगे लगाने के आरोपों की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एम एल शर्मा समिति ने सिन्हा को दोषारोपित किया है

ranjit sinha
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नई दिल्ली: CBI के निदेशक रहे रंजीत सिन्हा की ओर से कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच में अडंगे लगाने के आरोपों की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एम एल शर्मा समिति ने सिन्हा को दोषारोपित किया है और कहा है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई।

न्यायालय ने संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कोयला घोटाले की धीमी जांच के लिए CBI की भी खिंचाई की और मामले की जांच जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। कोलगेट के नाम से चर्चित हुए इस घोटाले की जांच की निगरानी कर रहे उच्चतम न्यायालय को आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि CBI के पूर्व विशेष निदेशक एम एल शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि घोटाले के कुछ हाई-प्रोफाइल आरोपियों से सिन्हा की मुलाकातें प्रथम दृष्टया इस बात की ओर इशारा करती हैं कि छानबीन को प्रभावित करने की कोशिश की गई।

गोपनीयता बनाए रखने की शर्त पर अध्ययन के लिए समिति की अंतिम रिपोर्ट हासिल करने वाले रोहतगी ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया है कि सिन्हा के आवास की विजिटर डायरी सही थी। बहरहाल, उन्होंने कहा कि विजिटर डायरी की प्रविष्टियों की प्रामाणिकता सबूतों के जरिए अदालत में ही पता लगाई जा सकती है।

रोहतगी ने कहा, जब तक अदालत में इस बात के सबूत न पेश हों कि विजिटर रजिस्टर सही था, तब तक हम मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। सिन्हा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रजिस्टर या डायरी की प्रविष्टियां संदेहास्पद या काल्पनिक थीं, क्योंकि CBI के पूर्व निदेशक उन दिनों कई दिन तक दिल्ली में नहीं थे। सिंह ने कहा, ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें मैंने (सिन्हा ने) कोयला से जुड़े मामलों को बंद करने में जांच अधिकारियों के उलट कोई फैसला किया हो।

इन दलीलों पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की पीठ ने निर्देश पारित करने के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जांच में धीमी प्रगति के लिए CBI की खिंचाई करते हुए न्यायालय ने कहा, हम आपको (CBI को) बार-बार कहते रहे हैं कि जांच पूरी करें। हर बार आप कहते हैं कि एक महीने के भीतर पूरी कर लेंगे। पिछली बार आपने कहा था कि आप 30 जून तक जांच पूरी कर लेंगे। लेकिन अब तक आपने ऐसा नहीं किया। कृपया इसे जल्द से जल्द पूरा करें।

सुनवाई के दौरान एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए जानेमाने वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि समिति के मुताबिक रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी सही पाई गई है और यह साफ है कि उन्होंने कोयला घोटाले के कई आरोपियों से मुलाकात की, जिसने उनके फैसलों को प्रभावित किया।

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