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मुस्लिम पक्ष अंदरूनी हिस्से पर मालिकाना हक साबित करने में नाकामयाब रहा : सुप्रीम कोर्ट

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Nov 09, 2019 11:09 am IST,  Updated : Nov 09, 2019 11:09 am IST

गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी

Muslim side failed to prove ownership over insider: Supreme Court- India TV Hindi
Muslim side failed to prove ownership over insider: Supreme Court Image Source : MUSLIM SIDE FAILED TO PRO

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने अयोध्‍या मामले पर अंतिम फैसला पढ़ते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया। हिंदुओं का बाहरी चबूतरे पर अधिकार था।

अहाते और चबूतरे पर हिंदुओं के अधिकार का सबूत मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम चबूतरे पर 1855 से पहले हिंदुओं का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी।

गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में न्यायालय ने 40 दिन तक दलीलें सुनी थीं। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

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