पटना: पटना उच्च न्यायालय ने गया जिले में हुए रोड रेज मामले के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और जदयू से निलंबित विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी को सोमवार को जमानत दे दी। आपको बता दें इस घटना में आदित्य सचदेवा नाम के युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद आरोपी युवक रॉकी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वो बीते 17 मई से जेल में बंद थीं। पुलिस की तलाशी के बाद उनके घर से शराब की बोतलें भी बरामद हुईं थी।
इससे पहले 19 मई को गया जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोम सागर तथा 27 मई को जिला अदालत ने जदयू से निलंबित बिहार विधान परिषद सदस्य एमएलसी मनोरमा देवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
मनोरमा देवी के बेटे रॉकी की तलाश के दौरान गत 9-10 मई की रात्रि में उनके घर से छह शराब की बोतलें बरामद होने के बाद से मनोरमा फरार थीं और गत 17 मई को उनके द्वारा गया जिला के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोम सागर की अदालत में आत्मसमर्पण करने पर उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने मनोरमा देवी को उक्त मामले में जमानत देते हुए उनसे मामले के ट्रायल के दौरान सहयोग करने को कहा। मनोरमा देवी के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई वी गिरी ने उनका पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते हुए कहा कि वह एक कानून का पालन करने वाली महिला हैं जिन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।
गिरी ने मनोरमा देवी की जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि शराब की बोतलें उनके घर से बरामद हुई न कि उनके पास से।