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बकरीद पर लॉकडाउन में 3 दिन छूट क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केरल से मांगा जवाब

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 19, 2021 12:44 pm IST,  Updated : Jul 19, 2021 12:44 pm IST

सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम  कोर्ट ने केरल सरकार से शाम तक जवाब देने को कहा है। केरल सरकार ने बकरीद को ध्यान में रखते हुए 18, 19 और 20 जुलाई को कोरोना लॉकडाउन में छूट दी है। 

SC asks Kerala Govt to file reply today on application against three-day relaxation in Covid restric- India TV Hindi
बकरीद पर लॉकडाउन में 3 दिन छूट क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केरल से मांगा जवाब Image Source : AP

नई दिल्ली। केरल में बकरीद को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन में जो 3 दिन की छूट दी हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम  कोर्ट ने केरल सरकार से शाम तक जवाब देने को कहा है। केरल सरकार ने बकरीद को ध्यान में रखते हुए 18, 19 और 20 जुलाई को कोरोना लॉकडाउन में छूट दी है। 

IMA ने की केरल सरकार की आलोचना

केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में ढील देने के सरकार के फैसले की रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने आलोचना की। आईएमए ने सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि अगर कांवड़ यात्रा गलत है, तो बकरीद पर पाबंदियों में ढील देना भी गलत है। खासकर ऐसे राज्य में जो फिलहाल कोविड-19 के केन्द्रों में शुमार है। 

उन्होंने ट्वीट किया, “केरल सरकार द्वारा बकरीद समारोह के लिए 3 दिनों की छूट प्रदान करना निंदनीय है क्योंकि राज्य फिलहाल कोविड-19 के केन्द्रों में से एक है। अगर कांवड़ यात्रा गलत है, तो बकरी पर सार्वजनिक समारोह की छूट देना भी गलत है।" वहीं, आईएमए ने रविवार को केरल सरकार से इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध करते हुए इसे चिकित्सा आपातकाल के समय 'गैरजरूरी और अनुचित' बताया।

चिकित्सकों के शीर्ष संगठन ने कहा कि अगर केरल सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। आईएमए ने यहां एक बयान में कहा ''आईएमए को यह देखकर दुख हुआ है कि मामलों में वृद्धि के बीच, केरल सरकार ने बकरीद के धार्मिक समारोहों के बहाने राज्य में लॉकडाउन में ढील देने के लिए एक आदेश जारी किया है। यह चिकित्सा आपातकाल के इस समय गैर-जरूरी और अनुचित है।''

गौरतलब है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कोविड संबंधी पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की थी।

विजयन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में छूट की घोषणा करते हुए कहा कि बकरीद को देखते हुए कपड़ा, जूते-चप्पल की दुकानों, आभूषण, फैंसी स्टोर, घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों, हर तरह की मरम्मत की दुकानों तथा आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक ए, बी, और सी श्रेणी के क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा था कि डी श्रेणी के इलाकों में इन दुकानों को केवल 19 जुलाई को खोलने की अनुमति होगी। जिन इलाकों में संक्रमण दर पांच फीसदी से कम है वे ए श्रेणी में हैं, पांच से दस फीसदी संक्रमण वाले क्षेत्र बी श्रेणी में, दस से 15 फीसदी वाले क्षेत्र सी श्रेणी में और 15 फीसदी से अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र डी श्रेणी में हैं। 

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