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इस बार दिवाली पर दिल्ली-NCR में नहीं होगा पटाखों का शोर, SC ने लगाया प्रतिबंध

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Oct 09, 2017 01:01 pm IST,  Updated : Oct 09, 2017 01:01 pm IST

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों की दिवाली इस बार काफी शांत बितेगी। इस बार यहां रहने वाले लोगों को केवल मिठाईयों और दीपों से ही काम चलाना पड़ेगा।

sc bans firecracker sale in delhi ncr- India TV Hindi
sc bans firecracker sale in delhi ncr

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों की दिवाली इस बार काफी शांत बितेगी। इस बार यहां रहने वाले लोगों को केवल मिठाईयों और दीपों से ही काम चलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रखी हुई है। अब दिल्ली से पहले आपको मार्किट में पटाखे नहीं दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवाली के बाद यानी 1 नवंबर 2017 से पटाखों की बिक्री फिर से शुरू हो जाएगी। (गुजरात के खेड़ा में राहुल गांधी ने कहा, 'विकास का क्या हुआ'?)

कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि पता चल सके कि दिवाली पर पटाखों के कारण पर्यावरम पर कितना असर पड़ता है। इसके साथ ही सरकार ने सारे स्थाई और अस्थाई लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। न्यायालय ने पिछले वर्ष 11 नवंबर को एक आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की अनुमति देने वाले सभी लाइसेंस निलंबित कर दिये थे। बाद में 12 सितंबर, 2017 को न्यायालय ने इस प्रतिबंध को अस्थाई रूप से हटा दिया और पटाखों की बिक्री को अनुमति दे दी।

पुराने आदेश की पुन:बहाली के संबंध में सुनवाई के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीठ से कहा था कि वह इस आवेदन का समर्थन करता है। याचिका दायर करने वाले अर्जुन गोपाल की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत के समक्ष कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध फिर से लागू होना चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष दीवाली के बाद एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था।

 

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