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3 तलाक पर केंद्र दे 4 सप्ताह में जवाब: सुप्रीम कोर्ट

 Written By: IANS
 Published : Sep 05, 2016 02:04 pm IST,  Updated : Sep 05, 2016 03:27 pm IST

सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक मामलों से संबंधित अधिकार पर केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को 4 सप्ताह का समय दिया।

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Supreme Court

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक मामलों से संबंधित अधिकार पर केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को 4 सप्ताह का समय दिया। इनमें 3 तलाक के साथ-साथ तलाक व गुजारा भत्ते की बात भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर व न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने महाधिवक्ता रंजीत कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार को यह समय दिया।

वैवाहिक मामलों में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने याचिका दायर करने का निर्देश दिया था, जिसके आलोक में जवाब देने के लिए महाधिवक्ता ने समय मांगा था।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाब में तीन बार तलाक और बहुविवाह का यह कहते हुए बचाव किया था कि अदालतों को कुरान और शरिया कानून से संबधित मुद्दों की जांच करने का अधिकार नहीं है।

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