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जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर होगी कार्रवाई, चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश

 Edited By: Subhash Kumar
 Published : Mar 01, 2024 08:29 pm IST,  Updated : Mar 01, 2024 08:33 pm IST

नाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने को कहा है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार के बिना बयान नहीं देना चाहिए।

चुनाव आयोग ने जारी किए कड़े निर्देश। - India TV Hindi
चुनाव आयोग ने जारी किए कड़े निर्देश। Image Source : PTI

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब जल्द ही होने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू होने से पहले ही देश के तमाम राजनीतिक दलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने जाति, धर्म और भाषा के नाम पर और अन्य कई तरीकों से वोट न मांगे जाने की हिदायत दी है। आयोग ने ये भी कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ ‘नैतिक भर्त्सना’ के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं आयोग ने और कैन-कौन से निर्देश जारी किए हैं। 

पूजा स्थल से चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं

चुनाव आयोग ने नेताओं से कहा है कि वे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें तथा भक्त एवं भगवान के बीच के संबंधों का उपहास नहीं उड़ाएं अथवा दैवीय प्रकोप का हवाला नहीं दें। आयोग ने यह भी कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने ये भी कहा है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

स्टार प्रचारकों एवं उम्मीदवारों को कड़े निर्देश

चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने को कहा है। साथ ही स्टार प्रचारकों एवं उम्मीदवारों खासकर उन लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी की चेतावनी दी है जिन्हें पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार के बिना बयान नहीं देना चाहिए या मतदाताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए। 

सोशल मीडिया पर भी नजर

निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देशों में सोशल मीडिया पर होने वाली गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करने वाले या उनका अपमान करनी वाली पोस्ट तथा गरिमा पर चोट करने वाली पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए या ऐसी सामाग्री साझा नहीं की जानी चाहिए। (इनपुट: भाषा)

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