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गौतमबुद्धनगर में विद्यालयों के लिए निर्देश, नये सत्र में नही बढ़ा सकेंगे फीस

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 09, 2020 11:48 am IST,  Updated : May 09, 2020 11:48 am IST

गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने स्कूल फीस को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस तो ले सकते हैं, लेकिन फीस बढ़ा नहीं सकते।

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instruction for schools in gautam buddha nagar, no charge in new session Image Source : FILE

गौतमबुद्धनगर। गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने स्कूल फीस को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस तो ले सकते हैं, लेकिन फीस बढ़ा नहीं सकते। वहीं स्कूल उसके बाद भी अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस गाइडलाइन कि जानकारी नोएडा डीएम सुहास एल वाई ने ट्वीट के माध्यम से दी। जिला अधिकारी सुहास एल वाई ने जिस गाइडलाइंस को साझा किया गया उसके अनुसार स्कूल 2020-21 के लिए फीस नही बढ़ा सकते और वहीं स्कूल टीचरों को लॉकडाउन अवधि में सैलरी देनी होगी।

लॉकडाउन के दौरान स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस नही लेंगे, वहीं स्कूल अभिभावक से एडवांस फीस या तीन महीने की फीस जमा करने के लिए बाध्य नही करेंगे। साथ ही लॉकडाउन में भी किसी भी छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाएगा।लॉकडाउन के दौरान अभिवावक फीस जमा नही कर पाये तो स्कूल किसी छात्र का नाम नही काट सकता,वहीं स्कूल लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाई से मना नही कर सकता।

कोई स्कूल सरकार के आदेशों का उल्लंघन करता है, उसकी शिकायत सचिव जनपदीय शुल्क नियामक समिति/जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर की मेल आईडी पर की जा सकती है। वहीं गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल की शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी और जांच के बाद यूपी सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल (फ्री रेगुलेशन) ऐक्ट 2018 के तहत कार्रवाई होगी।

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