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अब RSS मुख्यालय पर ड्रोन उड़ाना, तस्वीरें व वीडियो लेना प्रतिबंधित, पुलिस ने इस कारण लिया फैसला

पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आरएसएस मुख्यालय क्षेत्र में वीडियो या ड्रोन से तस्वीरें लेने पर रोक लगाया जा रहा है। यह आदेश इस साल 29 जनवरी से 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Jan 29, 2024 6:49 IST, Updated : Jan 29, 2024 10:40 IST
RSS मुख्यालय को संभावित खतरा।- India TV Hindi
Image Source : ANI RSS मुख्यालय को संभावित खतरा।

लोकसभा चुनाव 2024 की आहट के बीच नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। RSS मुख्यालय को संभावित खतरे का हवाला देते हुए पुलिस की ओर से परिसर की फोटो लेने, ड्रोन उड़ाने और मुख्यालय की वीडियो बनाने पर बैन लगा दिया गया है। पुलिस का ये फैसला  28 मार्च 2024 तक के लिए लागू किया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्यों लिया गया है ऐसा फैसला।

संभावित खतरा पैदा हो सकता है

नागपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे ने इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (1) (3) के तहत रविवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कि आरएसएस मुख्यालय होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। इस कारण आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति यहां कि तस्वीरें ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या ड्रोन वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इस कारण से मुख्यालय के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है।

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी

पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आरएसएस मुख्यालय क्षेत्र में वीडियो या ड्रोन से तस्वीरें लेने पर रोक लगाया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश इस साल 29 जनवरी से 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा। (इनपुट: भाषा)

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