मुंबईः राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने ठाणे के मुंब्रा स्टेशन के पास 9 जून को हुई रेल दुर्घटना के संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में मध्य रेलवे के दो इंजीनियरों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की है। इस दुर्घटना में चार यात्रियों की मौत हो गई थी। रविवार को दर्ज की गई प्राथमिकी में सहायक मंडल अभियंता विशाल डोलास और वरिष्ठ अनुभाग अभियंता समर यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह मामला इसलिए खास है कि क्योंकि जीआरपी ने पहली बार सेंट्रल रेलवे के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जीआरपी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(ए) और 125(बी) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य, गलत तरीके से रोकना और गलत तरीके से बंधक बनाना) के साथ-साथ आपराधिक लापरवाही से जुड़ी अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने विस्तृत धाराओं का खुलासा नहीं किया है।
इंजीनियरों पर लगा है ये आरोप
इंजीनियरों पर चेतावनियों को नज़रअंदाज़ करने, महत्वपूर्ण मरम्मत में लापरवाही बरतने और पटरियों को असुरक्षित छोड़ने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण यह दुखद घटना हुई। चार पीड़ितों के अलावा, दो भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों से गिरकर नौ लोग भी घायल हो गए। यह घटना दिवा और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों के बीच उस समय हुई जब ट्रेनें एक मोड़ पर एक-दूसरे को पार कर रही थीं।
जांच में सामने आई ये लापरवाही
जांचकर्ताओं के अनुसार, यह घटना दुर्घटना से कुछ दिन पहले रखरखाव में हुई चूक के कारण हुई। जब स्टेशन के पास ट्रैक संख्या 4 को बिना उचित वेल्डिंग के बदल दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप असमान पटरियां और खतरनाक रेलगाड़ियां चल रही थीं। तकनीकी रिपोर्टों में बताया गया है कि वेल्डिंग न होने के कारण, एक रेल खंड धंस गया जबकि दूसरा ऊंचा बना रहा। इससे ट्रेनें झटके खाकर अंततः बगल वाली ट्रैक संख्या 3 की ओर खतरनाक तरीके से मुड़ गईं।
जांच में यह भी पुष्टि हुई कि पटरियों के बीच की दूरी सुरक्षा मानदंडों से कम थी, मोड़ों पर आवश्यक 4,506 मिमी की जगह केवल 4,265 मिमी थी। दुर्घटना से पहले हुई भारी बारिश ने रखरखाव में खामियों को और उजागर किया। मई और जून में कई बार जलभराव और गिट्टी का बह जाना देखा गया, फिर भी स्थानीय नगर निगम के इंजीनियरों द्वारा मरम्मत के लिए किए गए लिखित अनुरोधों पर आरोपी इंजीनियरों ने ध्यान नहीं दिया।


