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'महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराएं', सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और EC को दिया आदेश

 Reported By: Atul Bhatia, Edited By: Mangal Yadav
 Published : Sep 16, 2025 04:00 pm IST,  Updated : Sep 16, 2025 04:59 pm IST

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा- क्या चुनाव हो चुके हैं? इस पर सरकार के वकील ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट - India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट Image Source : ANI

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी, 2026 तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को इस वर्ष 10 अक्टूबर तक राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि 6 मई को जारी उसके तर्कसंगत आदेश, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर और चुनाव चार महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया गया था के बावजूद राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने में विफल रहा।

अब आगे नहीं बढ़ेगी समय सीमा

अदालत ने अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव कराने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम निर्धारित करते हुए समय सीमा को और बढ़ा दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा- क्या चुनाव हो चुके हैं? इस पर सरकार के वकील ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है। मई में आदेश पारित हुआ था। चुनाव 4 महीने में होने थे। परिसीमन हो चुका है और राज्य चुनाव आयोग कुछ समय विस्तार की मांग कर रहा है। एक अंतरिम अर्जी दायर की गई है।

सरकार के वकील का जवाब सुनकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आपको जनवरी तक का समय क्यों दें? सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि 29 नगर निगम हैं। पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा-आपकी निष्क्रियता अक्षमता को दर्शाती हैं। हमें मौखिक रूप से कारण बताएं। इस पर वकील ने कहा कि हमारे पास 65 हजार EVM मशीनें हैं। 50 हजार और चाहिए, हमने ऑर्डर दे दिए हैं। 

लंबे समय से नहीं हुए हैं निकाय चुनाव

दरअसल, मई में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण 2022 से रुके हुए थे। 

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