
हरियाणा के लाखों टूरिस्ट गाड़ी मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने राज्य में वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की वैधता 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, मंत्री ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए पर्यटक परमिट की वैधता 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई है, जबकि एनसीआर में डीजल वाहनों के लिए इसे 9 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
पेट्रोल/सीएनजी और डीजल गाड़ियों को राहत
खबर के मुताबिक, गैर-एनसीआर क्षेत्रों में पेट्रोल/सीएनजी और डीजल दोनों पर्यटक वाहनों की वैधता 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक विज ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पर्यटन और परिवहन क्षेत्र के सभी हितधारकों को लाभ होगा
आपको बता दें, अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने हाल ही में परिवहन मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर पर्यटक परमिट की वैलिडिटी अवधि में समानता का अनुरोध किया था। बयान में कहा गया है कि इसके बाद परिवहन विभाग ने परिवहन मंत्री के निर्देशों के तहत एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे अब सरकार की मंजूरी मिल गई है।
हाल ही में एक ज्ञापन में, अंबाला टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार की अखिल भारतीय परमिट नीति के तहत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य 12 साल के परमिट देते हैं, जबकि हरियाणा में यह अवधि 9 साल है। बयान में कहा गया है कि 12 साल के इस विस्तार से पर्यटन और परिवहन क्षेत्र के सभी हितधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।