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नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आई नई स्पीड लिमिट, अब इतनी रफ्तार तक ही चलानी होगी गाड़ी

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman Published : Dec 11, 2023 10:18 pm IST, Updated : Dec 11, 2023 10:18 pm IST

शीत ऋतु के दौरान कोहरे में रूट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते होने वाली सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम और उसमें कमी लाने के मकसद से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में रूट पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा कम की जा रही है।

तय लिमिट में गाड़ी नहीं चलाए जाने पर चालान कट सकता है।- India TV Paisa
Photo:FILE तय लिमिट में गाड़ी नहीं चलाए जाने पर चालान कट सकता है।

अगर आप दिल्ली से सटे नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाते हैं तो संभल जाइए। फर्राटा भरते हैं तो अब अगले कुछ समय तक नहीं भरपाएंगे। यानी आपको लिमिटेड स्पीड में ड्राइविंग करनी होगी। भाषा की खबर के मुताबिक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाते हुए भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और हल्के वाहनों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा कर दी गई है।

15 फरवरी तक लागू रहेगी नई स्पीड लिमिट

खबर के मुताबिक, इस एक्सप्रेसवे पर यह नई लिमिट 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक लागू रहेगी। आने वाले समय में कोहरे को लेकर नोएडा पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के मुताबिक सूचना जारी की गई है की शीत ऋतु के दौरान कोहरे में रूट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते होने वाली सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम और उसमें कमी लाने के मकसद से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में रूट पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा कम की जा रही है।

परेशानी हो तो ये यातायात हेल्प लाइन नंबर कर लें नोट

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और हल्के वाहनों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के यातायात विभाग ने लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यातायात असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्प लाइन नंबर 9971009001 पर लोग सम्पर्क कर सकते हैं।

लिमिट से ज्यादा तेज चलाने पर कटेगा चालान

गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस के नए गाइडलाइन के मुताबिक, तय लिमिट में गाड़ी नहीं चलाए जाने पर चालान कट सकता है और जरूरी कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कृपया नई लिमिट और यातायात नियमों का पालन करें।

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