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24 घंटे के भीतर हवाई टिकट रद्द कराने पर कोई शुल्क नहीं: उड्डयन मंत्रालय का प्रस्ताव

घरेलू हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। घरेलू हवाई यात्रा की टिकट यदि बुकिंग के 24 घंटे के भीतर रद्द कराई जाती है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। सरकार ने आज यह प्रस्ताव किया है।

Reported by: Manoj Kumar @kumarman145
Published : May 23, 2018 08:30 am IST, Updated : May 23, 2018 08:30 am IST
No charges on cancellation of air ticket within 24 hours of booking- India TV Paisa

No charges on cancellation of air ticket within 24 hours of booking

नई दिल्ली। घरेलू हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। घरेलू हवाई यात्रा की टिकट यदि बुकिंग के 24 घंटे के भीतर रद्द कराई जाती है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। सरकार ने आज यह प्रस्ताव किया है। हालांकि, अगर टिकट की बुकिंग उड़ान के तय समय से 96 घंटे (चार दिन) से कम समय में बुक की गई है तो यह प्रस्तावित नियम लागू नहीं होगा। 

नागरिक उडडयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि चौबीस घंटे के इस ‘‘ लॉक इन ’’ अंतराल के दौरान, यात्री अपने नाम में सुधार या यात्रा तारीख में निशुल्क संशोधन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एयरलाइन टिकट बुक करने के बाद 24 घंटे के लिए ‘ लॉक इन पीरियड ’ उपलब्ध रहेगा जब बिना किसी शुल्क के टिकट रद्द कराई जा सकती है। यह सुविधा यात्रियों को उनकी उड़ान के तय समय से 96 घंटे पहले तक उपलब्ध होगी।

मंत्रालय की द्वारा देर शाम जारी संशोधित विज्ञप्ति में कहा गया कि एयरलाइन किसी व्यक्ति के नाम में सुधार के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा, बशर्ते की नाम में सुधार तीन अक्षरों का हो और यात्री द्वारा नाम में गलती टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर एयरलाइन को बता दी गई हो। कुछ एयरलाइन यह सेवा पहले से उपलब्ध करा रही हैं जबकि कुछ सुधार के लिए शुल्क लगाती हैं। 

सरकार ने कहा कि हालांकि यह चार्टर घरेलू क्षेत्र के सभी एयरलाइनों पर लागू होगा। चार्टर को सार्वजनिक किया गया है और सलाह मशविरा प्रक्रिया 30 दिन खुली रहेगी। इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद दो महीने के भीतर इस प्रस्तावित संशोधन को अधिसूचित कर दिया जायेगा। 

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