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बैंकों में चालू खातों के लिए फिलहाल लागू नहीं होंगे नए नियम, RBI ने बढ़ायी समयसीमा

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 05, 2021 10:35 am IST,  Updated : Aug 05, 2021 11:47 am IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिये चालू खातों के नए नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।

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बैंकों में चालू खातों के लिए फिलहाल लागू नहीं होंगे नए नियम, आरबीआई ने बढ़ायी समयसीमा 

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिये चालू खातों के नए नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। पिछले कुछ दिनों में छोटे कारोबारियों के चालू खाते बंद किये जाने से उनके कारोबार पर पड़ रहे असर से जुड़ी विभिन्न रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया है। 

आरबीआई ने कहा कि चालू खाते के लिए नए नियमों का उद्देश्य कर्जदारों के बीच ऋण अनुशासन लागू करने के साथ-साथ बैंकों को बेहतर निगरानी की सुविधा देना है। उसने हालांकि नए चालू खाते और नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सीसी/ओडी सुविधाओं के मामले में बैंकों से सतर्क रुख अपनाने को कहा है। आरबीआई ने कहा, ‘‘बैंकों को इन निर्देशों को उधारकर्ताओं की वास्तविक व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिना किसी बाधा के लागू करने की जरुरत थी।’’ उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उसे छोटे कारोबारियों से बैंक द्वारा उनके खाते बंद किये जाने की शिकायतें मिली है। 

केंद्रीय बैंक ने कहा कि नए नियमों को लागू करने संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए उसे बैंकों से कुछ और समय के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जिसके चलते नियमों को लागू करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 कर दिया गया है।

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