एसबीआई ने पीटीआई भाषा द्वारा इस बारे में भेजे गए आरटीआई आवेदन का जवाब देते हुए कहा, इसलिए हम आरटीआई कानून की धारा 7 :9: के तहत आपके आवेदन में मांगी गई जानकारी देने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसके लिए काफी बैंक संसाधन को इसमें लगाना होगा। आरटीआई कानून की यह धारा ऐसी जानकारी देने पर रोक लगाती है जिसके लिए किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के काफी संसाधनों को इसमें लगाना पड़े अथवा उस रिकॉर्ड की सुरक्षा अथवा रखरखाव के लिए नुकसानदायक हो।
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एसबीआई ने निलंबित खातों में रखी धनराशि की जानकारी देने से किया इनकार, बताया ये कारण
देश की प्रमुख बैंक SBI ने उन निलंबित बैंक खातों में रखे धन के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आरटीआई कानून के तहत जानकारी मांगी गई थी।
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