1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. सालाना 7 लाख तक कमाते हैं तो अब इनकम टैक्स से आजादी, आसान शब्दों में समझिए आयकर स्लैब में बदलाव की ABCD

सालाना 7 लाख तक कमाते हैं तो अब इनकम टैक्स से आजादी, आसान शब्दों में समझिए आयकर स्लैब में बदलाव की ABCD

 Written By: Alok Kumar
 Published : Feb 01, 2023 03:26 pm IST,  Updated : Feb 01, 2023 10:14 pm IST

बजट में मिली जानकारी के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडिया टीवी को बताया कि अब तक न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है।

बजट घोषणा- India TV Hindi
बजट घोषणा Image Source : INDIA TV

वित्त मंत्री की बजट घोषणा के बाद अगर आप टैक्स स्लैब में हुए बदलाव को लेकर उलझन में हैं तो चलिए हम आपकी परेशानी को आसान शब्दों में दूर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये तक है तो अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडिया टीवी को बताया कि सरकार ने 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री इनकम कर दिया है। हालांकि, इसके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। सिर्फ तीन लाख रुपये तक इनकम वालों के लिए ITR फाइल करना जरूरी नहीं होगा। इनकम की यह सीमा पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्था में समान रूप से लागू होगी। हां, अगर आपकी आय, 700,001 रुपये हो जाती है तो आप जो कर व्यवस्था अपनाएंगे उसके अनुसार इनकम टैक्स देना होगा। 

आय के अनुसार इस तरह चुकाना होगा टैक्स 

बलवंत जैन बताते हैं कि अगर आपकी सालाना आय 7.5 लाख है और आप नई कर व्यवस्था अपनाते हैं तो आपको तीन लाख का इनकम टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा 4.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। ऐसा इ​सलिए कि नई कर व्यवस्था में 3-6 लाख के इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगाया गया है। इस तरह आपको 22,500 रुपये का टैक्स चुकाना होगा। इसी तरह अगर आपकी आय अधिक है तो आप टैक्स की गणना कर सकते हैं। 

टैक्स स्लैब
Image Source : INDIA TVटैक्स स्लैब

अब तक 5 लाख की आय थी कर मुक्त 

अब तक 5 लाख रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स से छूट मिलती थी। नई या पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख तक की सालाना आय कर मुक्त थी। वहीं, शेष 2.5 लाख की आय पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 87A के तहत छूट दी जाती थी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87A के तहत छूट के दायरे को बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया है। यह उनके लिए है, जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है। इस तरह 5 लाख रुपये की इनकम टैक्स फ्री हो जाती थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। यानी जिनकी आय 7 लाख रुपये तक होगी, उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, इससे अधिक आय पर टैक्स चुकाना होगा। 

टैक्स स्लैब
Image Source : INDIA TVटैक्स स्लैब

न्यू टैक्स रिजीम आएगा अब बाई डिफॉल्ट 

बजट में मिली जानकारी के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडिया टीवी को बताया कि अब तक न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है। यानी अगर आप रिटर्न भरते समय ध्यान नहीं देंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प ही पहले मिलेगा। अगर आप पुरानी कर व्यवस्था लेना चाहते हैं तो फिर उससे चुनना होगा। जैन ने बताया कि अब लोगों को रिटर्न भरते समय सावधान रहने की जरूरत होगी। नहीं तो वो गलती कर बैठेंगे। 

पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी 

टैक्स के जानकारों का कहना है कि सरकार की योजना पुरानी कर व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करने की है। इसके लिए नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाया जा रहा है। हो सकता है कि अगले एक या दो साल में पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उसके बाद करदाताओं के पास सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही रह जाएगी। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा