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सरकार ने चीन से आने वाले इन सस्ते सामानों पर लगाया बैन, जानें क्या है पूरा मामला

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : May 27, 2025 12:01 am IST,  Updated : May 27, 2025 12:01 am IST

सरकार ने कहा कि अगर कब्जे की कीमत 280 रुपये प्रति किलो से कम है, तो उसके आयात पर प्रतिबंध लागू होंगे।

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मंजूरी लेकर जारी की गई अधिसूचना Image Source : FILE

सरकार ने सोमवार को सस्ते माल पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा और अहम फैसला किया है। सरकार ने चीन जैसे देशों से सस्ते आयात को रोकने के लिए एक निश्चित मूल्य से कम कीमत वाले कब्जे और रोलर चेन के इंपोर्ट (आयात) पर बैन लगा दिया है। बताते चलें कि कब्जा एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसका इस्तेमाल दरवाजे के पल्ले को फ्रेम से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, रोलर चेन का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल और प्रिंटिंग प्रेस समेत कई तरह की मशीनों में किया जाता है। 

280 रुपये प्रति किलो से कम दाम वाले कब्जे के आयात पर प्रतिबंध

सरकार ने कहा कि अगर कब्जे की कीमत 280 रुपये प्रति किलो से कम है, तो उसके आयात पर प्रतिबंध लागू होंगे। इसी तरह, अगर रोलर चेन की कीमत 235 रुपये प्रति किलो से कम है, तो आयात पर प्रतिबंध लागू होंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना में कहा, ‘‘280 रुपये प्रति किलो से कम कीमत वाले कब्जे का आयात प्रतिबंधित है।’’

चीन के अलावा जर्मनी और इटली से आयात किए जाते हैं दरवाजों में लगाए जाने वाले कब्जे

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अन्य अधिसूचना में कहा कि 235 रुपये प्रति किलो से कम मूल्य वाले रोलर चेन और पुर्जों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन दोनों चीजों के आयातकों को आयात मूल्य तय दरों से कम होने पर डीजीएफटी से अनुमति लेनी होगी। भारत में मुख्य रूप से कब्जे का आयात चीन के अलावा इटली और जर्मनी जैसे देशों से किया जाता है। जबकि चेन का आयात खासतौर पर चीन, जर्मनी और जापान से किया जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मंजूरी लेकर जारी की गई अधिसूचना

डीजीएफटी ने अधिसूचना में कहा, ''समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची - I (आयात नीति) के अध्याय 73 के विशिष्ट एचएस कोड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की नीति शर्त को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है।'' डीजीएफटी ने बताया कि ये अधिसूचना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मंजूरी लेकर जारी की गई है।

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