1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. EPFO पोर्टल पर अधिक पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

EPFO पोर्टल पर अधिक पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Mar 01, 2023 07:16 pm IST,  Updated : Mar 01, 2023 07:16 pm IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई तक का वक्त दिया है।

EPFO Higher Pension- India TV Hindi
ईपीएफओ Image Source : INDIA TV

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 3 मई कर दिया है। ऐसे में बहुत सारे नौकरीपेशा लोग रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की तैयारी में है। अगर आप भी नौकरीपेशा से जुड़े हैं और अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। इसको फॉलो कर आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। 

अगर आप 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं या अभी भी जॉब में हैं-

स्टेप 1: सबसे पहले ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ को खोलें। यहां पर आपको पेंशन ऑन हायर सैलरी टैब दिखाई देगा। उस टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 2: एक नया होमपेज खुलेगा। 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में या उसके बाद नौकरी कर रहे कर्मचारियों "ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म" के विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन शुरू करने से पहले अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) लिख कर रख लें। इसके अलावा, ईपीएफओ के रिकॉर्ड में सदस्य का आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि दर्ज होना जरूरी है। सदस्य के पास आधार से जुड़ा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। 

स्टेप 3: "ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म" क्लिक कर आवश्यक विवरण दर्ज करें यानी, यूएएन, नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा। इसके बाद "ओटीपी प्राप्त करें के विकल्प पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा।

स्टेप 4: मोबाइल पर आए ओटीपी दर्ज करने के बाद, आपको अपने दिए हुए विवरण को सत्यापित करना होगा। अगर ईपीएफओ से पेंशन निधि में कोई समायोजन किया जाना है या निधि में कोई जमा किया जाना है, तो आवेदन पत्र में आपकी सहमति मांगी जाएगी। अगर फंड को छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से पेंशन फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, तो आपको भुगतान की तारीख तक ब्याज के साथ इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे—

  • नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण 
  • नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित 2014 पूर्व संशोधन ईपीएस के पैरा 11 (3) के प्रावधान के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण
  • 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि में भेजने  पैसा का प्रमाण
  • 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में भेजने  का प्रमाण, जैसा भी मामला हो

स्टेप 5: सभी जानकारी सही भरी है इसको फिर से चेक लें। इसके बाद फॉर्म को सेब कर "सबमिट" पर क्लिक करें। आपके सबमिट करने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा जिसे संभाल कर रख लें। 

ईपीएफओ अधिकारी कैसे आवेदन पत्र की समीक्षा करेंगे

एक बार आपके द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के बाद, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFC) आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक आवेदन पंजीकृत और डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा। आवेदक को एक टोकन नंबर दी जाएगी। RPFC एप्लिकेशन को एक ई-फाइल में बदल देगा। RPFC के संबंधित सहायक सहायक दस्तावेजों की जांच करेंगे और यदि आवश्यक हो तो अनुभाग पर्यवेक्षक/लेखा अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो आवेदक https://epfigms.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन्हें एक नॉमिनेटेड अधिकारी के स्तर पर निपटाया जाएगा। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा