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RBI ने इस को-ऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाए, खातों से पैसा निकालने पर रोक

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Aug 24, 2022 05:29 pm IST,  Updated : Aug 24, 2022 05:29 pm IST

RBI: बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना न तो नया ऋण दे सकता है, न कर्ज का नवीकरण कर सकता है।

RBI- India TV Hindi
RBI Image Source : PTI

Highlights

  • आरबीआई ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर रोक लगाई
  • यह रोक 23 अगस्त को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है
  • बैंक के किसी तरह के निवेश करने या नई जमा लेने पर भी रोक रहेगी

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के अपने खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की खस्ता वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसपर कई अंकुश लगाए हैं। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ऋणदाता पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है।

बैंक को नया लोन देने पर भी रोक

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा तरलता की स्थिति को देखते हुए सभी बचत, चालू या जमाकर्ताओं के अन्य खातों से निकासी पर रोक रहेगी। हालांकि, ग्राहकों के खातों में जमा राशि से ऋण का निपटान किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार, ये निर्देश 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे। यह बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना न तो नया ऋण दे सकता है, न कर्ज का नवीकरण कर सकता है। इसके अलावा बैंक के किसी तरह के निवेश करने या नई जमा लेने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का आशय यह नहीं है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

आठ सहकारी बैंकों पर लगाया था जुर्माना

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई नियमों के उल्लंघन के मामले में आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था। रिजर्व बैंक के अनुसार, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक-जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया था। वहीं, महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, यवतमाल पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया था। इसके अलावा कुछ केवाईसी प्रावधानों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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