
IRDAI allows insurers to offer short-term health policies against COVID-19
नई दिल्ली। देश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बीमा नियामक आईआरडीएआई ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के लिए भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की है। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को इजाजत दी है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बीमा आवरण देने वाली छोटी अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर सकती हैं।
नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि कोविड-19 महामारी से समाज के सभी तबके को बीमा संरक्षण देने के लिए यह विचार किया गया है। खासतौर से कोविड-19 बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी वक्त की मांग है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने कहा कि सभी बीमाकर्ताओं (जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य) को दिशा-निर्देशों के तहत कोविड-19 के लिए छोटी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने की अनुमति है।
परिपत्र के अनुसार छोटी अवधि की पॉलिसियों को कम से कम तीन महीने के लिए और अधिकतम 11 महीने के लिए जारी किया जा सकता है। तीन महीने से कम अवधि की पॉलिसी जारी करने की इजाजत नहीं दी गई है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक तीन महीने और ग्यारह महीने के बीच पॉलिसी की अवधि महीनों के गुणक में होगी। परिपत्र में कहा गया है कि ये पॉलिसी किसी व्यक्ति को या समूह को दी जा सकती है।