Highlights
- रिटर्न भरने में आयकर विभाग से कोई जानकारी नहीं छुपाएं
- आयकर विभाग की जांच में पता लगने पर आप परेशानी में आ जाएंगे
- आयकर विभाग के पास आपके सभी वित्तीय लेन-देन की जानकारी होती है
ITR Alert: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए Income tax रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अगर, आप अपना आयकर रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें, कि अपनी आय का ब्योरा बिल्कुल सही-सही भरें। आपके द्वारा दी गई हर जानकारी को इनकम टैक्स विभाग जांचता है। अगर, दी गई जानकारी गलत मिलती है तो आयकर विभाग आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। गौरतलब है कि आयकर विभाग को आपके द्वारा किए गए निवेश, बचत, खरीददारी आदि की जानकारी बैंकों और म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा भेजी जाती है। इसे एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न (एआईआर) कहते हैं।
क्या है एआईआर?
एक कारोबारी साल के दौरान हुए लेन-देन को वित्तीय संस्थानों को भरना होता है। इसे एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न (एआईआर) कहा जाता है। एआईआर भरने की जिम्मेदारी उन संस्थाओं की होती है, जिनके जरिए आपने वित्तीय लेन-देन किया है। इन संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि वह वित्तीय लेन-देन करने वाले व्यक्ति के पैन नंबर का उल्लेख करें। साथ ही उस व्यक्ति का पिन कोड सहित पूरा पता भी बताएं। यह सारी जानकारी आयकर विभाग को भेजी जाती है। इसी से आयकर विभाग करदाताओं द्वारा दी गई जानकारी को मिलता है।
कौन-कौन सी जानकारी नहीं देने पर लग सकता है जुर्माना
- ब्याज से होने वाली आय की जानकारी नहीं देना
- पिछले जॉब की आमदनी का जिक्र नहीं करना
- रिटर्न भरने में सभी बैंक खाते का जिक्र नहीं करना
- किराया से आय है तो वास्तविक/अनुमानित किराया नहीं बताना
- बॉन्ड में पांच लाख रुपए से अधिक का निवेश करना और जानकारी नहीं देना
- पब्लिक इश्यू में एक लाख से अधिक निवेश पर इसे छुपाना
- 30 लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद या बिक्री की जानकारी नहीं देना
- म्युचुअल फंड की दो लाख रुपये से अधिक का निवेश की जानकारी नहीं देना
- 2 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक वित्त वर्ष में करना और जानकारी आयकर विभाग को नहीं देना
- बचत खाते में 10 लाख से अधिक जमा रकम की जानकारी नहीं देना