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अब हायर एजुकेशन के लिए आसानी से मिलेगा पैसा, होगा ये दोहरा फायदा

एजुकेशन लोन का सहारा उन अभिभावकों के लिए एक अच्छा विकल्‍प है जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन लोन न केवल हायर एजुकेशन के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्‍याज के भुगतान पर इनकम टैक्‍स में कटौती का लाभ भी मिलता है।

Written by: Manish Mishra
Updated : June 03, 2018 10:49 IST
Education Loan- India TV Paisa

Education Loan

नई दिल्‍ली। CBSE के बारहवीं के नतीजे आ चुके हैं। इसके साथ ही कई विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं भी उत्‍तीर्ण की हैं। आज के जमाने में जहां उच्‍च शिक्षा काफी महंगी होती जा रही है, ऐसे में हर माता-पिता अपने बच्‍चे की उच्‍च शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम हो यह जरूरी नहीं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हायर एजुकेशन के खर्च में होने वाली बढ़ोतरी महंगाई दर से कहीं अधिक है। ऐसे में एजुकेशन लोन का सहारा उन अभिभावकों के लिए एक अच्छा विकल्‍प है जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन लोन न केवल हायर एजुकेशन के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्‍याज के भुगतान पर इनकम टैक्‍स में कटौती का लाभ भी मिलता है।

कौन-कौन ले सकते हैं एजुकेशन लोन

कोई भी व्यक्ति स्‍वयं, अपनी पत्‍नी या पति या अपने बच्चों की सेकंडरी एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन ले सकता हैं। इसके ब्याज के भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत इनकम टैक्‍स में कटौती का लाभ मिलता है। इस लोन का रीपेमेंट, उधार लेने वाले व्‍यक्ति या विद्यार्थी द्वारा तब शुरू किया जा सकता है जब वह पढ़ाई पूरी कर लेता और कमाना शुरू कर देता है।

कहां से ले सकते हैं एजुकेशन लोन

एजुकेशन लोन किसी भी वित्‍तीय संस्‍थान जैसे बैंक या गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनी (NBFC) या धर्मार्थ संस्‍थान से लिया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि रिश्‍तेदारों, दोस्‍तों या नियोक्‍ता से अगर एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है तो उस पर इनकम टैक्‍स में कटौती का लाभ नहीं मिलता है।

एजुकेशन लोन लेने के लिए जरूरी हैं ये दस्‍तावेज

किसी भी बैंक या NBFC या धर्मार्थ संस्‍थान से एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको कुछ दस्‍तावेज जमा करवाने होंगे। इनमें एडमिशन लेटर, एजुकेशन लोन का पूरी तरह भरा हुआ फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पढ़ाई में होने वाला कुल खर्च का स्‍टेटमेंट, माता-पिता या अभिभावक और विद्यार्थी का पैन कार्ड और आधार कार्ड, रेजिडेंस और आइडेंटिटी प्रूफ, को-बॉरोअर के पिछले दो साल का इनकम टैक्‍स रिटर्न, माता-पिता की परिसंपत्तियां और देनदारी की स्‍टेटमेंट और माता-पिता या अभिभावक के आय का प्रूफ शामिल है।

इनकम टैक्‍स का लाभ

वास्तविक रूप से चुकाए गए ब्याज के आधार पर ही इनकम टैक्‍स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप एक वर्ष के भीतर एक साल के ब्याज का भुगतान करते हैं, तब आप उस साल में चुकाए गए वास्तविक ब्याज पर कर छूट पाने का दावा करने के हकदार होंगे। यदि आप ब्याज के एरियर का भुगतान करते हैं तब आपको अपने बैंकर से चुकाए गए कुल ब्याज के रकम का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा।

एजुकेशन लोन के ब्याज भुगतान पर कर छूट लगातार आठ सालों के लिए उपलब्ध है। लिए गए एजुकेशन लोन पर जिस साल से आप ब्याज का भुगतान करना शुरू करते हैं उसे पहला साल माना जाएगा। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आपने इस साल लोन लिया है या नहीं।

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