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PPF एकाउंट हो गया है बंद तो ऐसे करें फ‍िर से एक्टिव, नहीं होगा कोई नुकसान

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 29, 2020 11:29 am IST,  Updated : Aug 29, 2020 11:29 am IST

अपना एकाउंट रिवाइव कराने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस 50 रुपए की पेनाल्टी भी लगाते हैं। जो भी आपकी बकाया राशि है उसे भरने के साथ पेनाल्टी भी देना होगा।

Inactive PPF account, Here is how to revive it- India TV Hindi
Inactive PPF account, Here is how to revive it Image Source : BUSINESS TODAY

नई दिल्‍ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund -PPF) स्कीम को छोटी बचत जमा करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि रिटायरमेंट के समय बेहतर रिटर्न मिल सके। इसमें सालाना अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। साथ ही इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्‍स से छूट भी मिलती है। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। इसमें प्रत्‍येक वित्‍त वर्ष में कम से कम 500 रुपए निवेश करना जरूरी है।

अगर आप कम से कम 500 रुपए एक वित्‍त वर्ष में नहीं भर पाते हैं, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका एकाउंट बंद हो चुका है और आप इसे फिर से एक्टिव करना चाहते हैं। तो जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया:

सबसे पहले आपको जहां आपका PPF एकाउंट है। पोस्ट ऑफ‍िस या बैंक में, वहां लिखित में आवेदन देना होगा। यह आवेदन आप एकाउंट खुलने से लेकर 15 साल तक कभी दे सकते हैं।

जब तक आपका एकाउंट एक्टिव नहीं था, उस समय के लिए एक वित्‍त वर्ष में 500 रुपए के हिसाब से पैसे जमा करने होंगे। ये आपको पैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में चेक के जरिए जमा करना है।

अपना एकाउंट रिवाइव कराने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस 50 रुपए की पेनाल्टी भी लगाते हैं। जो भी आपकी बकाया राशि है उसे भरने के साथ पेनाल्टी भी देना होगा।

आवेदन जमा करने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन की जांच करते हैं। अगर जमा की अवधि 15 साल पूरी हो गई है तो फिर इस एकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं किया जा सकता। वहीं अगर 15 साल नहीं पूरे हुए हैं तो फिर पेनाल्टी चुकाने के बाद इसे एक्टिव किया जा सकता है।

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