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रिटायरमेंट के दिन ही मिल जाएगा PF और पेंशन का पैसा, EPFO ने जारी किए आदेश

अब रिटायरमेंट के बाद आपको अपने ईपीएफ(इंप्‍लॉई प्रोविडेंट फंड) खाते का पैसा प्राप्‍त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।

Sachin Chaturvedi Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: July 20, 2017 20:23 IST
रिटायरमेंट के दिन ही मिल जाएगा PF और पेंशन का पैसा, EPFO ने जारी किए आदेश- India TV Paisa
रिटायरमेंट के दिन ही मिल जाएगा PF और पेंशन का पैसा, EPFO ने जारी किए आदेश

नई दिल्‍ली। अब रिटायरमेंट के बाद आपको अपने ईपीएफ(इंप्‍लॉई प्रोविडेंट फंड) खाते का पैसा प्राप्‍त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ और पेंशन का पैसा रिटायरमेंट के दिन ही उपलब्‍ध कराने की घोषणा की है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने राज्‍यसभा में अपने एक लिखिज जवाब के दौरान दी है। इसके तहत ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों के पेंशन का निपटारा उसी दिन करने के निर्देश दिए हैं।

राज्‍य सभा को दिए जवाब में दत्‍तात्रेय ने बताया कि ईपीएफओ द्वारा अपने सभी फील्‍ड ऑसिसेज को ईपीएफ स्‍कीम 1952 और इंप्‍लॉईज पेंशन योजना(ईपीएस) 1995 के सदस्‍यों को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पैसा उपलब्‍ध कराने का निर्देश दिया है। उन्‍होंने बताया कि जहां तक ग्रेच्‍युटी का सवाल है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्‍ट 1972 के तहत नियोक्‍ता को कर्मचारी की ग्रेच्‍युटी का भुगतान उसके नियत पेमेंट की तारीख के 30 दिनों के भीतर करना होगा। सरकार के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 48.85 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं।

कर्मचारियों के लिए सरकार का यह कदम काफी महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कर्मचारी को बार बार दफ्तरों के चक्‍कर काटने नहीं पड़ेंगे। और रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए उसी दिन पूरा पैसा मिल जाएगा। श्रम मंत्री के मुताबिक ईपीएफओ की ओर से पीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। सरकार ने यह फैसला जून, 2014 में लिया था। जिससे कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान का आदेश मिल जाए ताकि परेशानी के बिना वह सम्मान की जिंदगी जी सके।

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