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ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी से आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार ने ठुकराई मांग

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Jan 12, 2021 11:52 am IST, Updated : Jan 12, 2021 11:52 am IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 119 के तहत 11 जनवरी को एक आदेश पारित कर धारा 44एबी के तहत ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है।

Govt rejects demand for further extension of returns filing date beyond Feb 15- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Govt rejects demand for further extension of returns filing date beyond Feb 15

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है।  इस तरह के इनकम टैक्‍स रिटर्न के लिए ऑडिट की जरूरत होती है। सरकार ने दिसंबर 2020 में व्‍यक्तिगत इनकम टैक्‍स रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी तक और कंपनियों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी, 2021 कर दी थी।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्‍स एक्‍ट, 1961 की धारा 119 के तहत 11 जनवरी को एक आदेश पारित कर धारा 44एबी के तहत ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। सीबीडीटी ने यह कदम गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया है, जिसमें कहा गया था कि सीबीडीटी अंतिम तारीख को लेकर अपना रुख स्‍पष्‍ट करे।   

सरकार ने टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दी है। इसे तीन बार बढ़ाया जा चुका है। ऑडिट के मामलों में ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। नॉन-ऑडिट मामलों में टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 10 जनवरी थी, जो अब बीत चुकी है।

30 दिसंबर, 2020 को सरकार ने व्‍यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 कर दी थी। टैक्‍स ऑडिट मामलों के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को भी 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दिया गया था।  

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