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आम जरुरत की 153 वस्‍तुओं के परिवहन के लिए GST के तहत अब नहीं लेनी होगी इलेक्‍ट्रॉनिक परमिट

आम जरुरत की 153 वस्‍तुओं के परिवहन के लिए GST के तहत अब नहीं लेनी होगी इलेक्‍ट्रॉनिक परमिट

बिज़नेस | Aug 16, 2017, 11:37 AM IST

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि GST काउंसिल की 5 अगस्त को हुई पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है।

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