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IDS के तहत टैक्स और जुर्माने की पहली किस्त की पेमेंट न करने वालों को कोई रियायत नहीं : CBDT
CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
बिज़नेस | Mar 29, 2017, 12:17 PM IST
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