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GST में गुम या चोरी हुए तथा उपहार में दिए गए सामान का रखना होगा पूरा रिकॉर्ड, CBEC ने जारी किए नियम
GST की आगामी एक जुलाई से शुरू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत गुम हुए, चोरी हो गए अथवा नष्ट हुए सामान का अलग रिकॉर्ड रखना होगा।
बिज़नेस | Apr 20, 2017, 09:09 PM IST
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