CGST ACT
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GST : 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पर बिना वारंट के होगी गिरफ्तारी, नहीं मिलेगी जमानत
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी।
बिज़नेस | Apr 03, 2017, 08:15 AM IST
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