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कंपनी से मिल 50,000 रुपए से महंगा गिफ्ट ढीली करेगा आपकी जेब, देना होगा GST
सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक साल में दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा।
बिज़नेस | Jul 12, 2017, 01:00 PM IST
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