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इंश्योरेंस कंपनी की सभी दलीलें खारिज, हादसे में घायल को देना होगा 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा
मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने ट्रक के मालिक और न्यू इंडिया एश्योरेंस को इस राशि पर याचिका दाखिल किए जाने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने का निर्देश दिया है।
बिज़नेस | Jul 26, 2026, 03:19 PM IST -
Step by Step Guide : दुर्घटना होने पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करने का यह है आसान तरीका
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य है। इसकी आवश्यकता वहां होती है जब अनजाने में सड़क पर आप की वजह से कोई अनहोनी होती है।
मेरा पैसा | Jun 06, 2017, 07:25 AM IST
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