अब आप देश के किसी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरते समय परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस का ध्यान रखें।
Delhi News: अटेंडेंट एक कार को कस्टमर के हवाले कर रहा था तभी दूसरी कार पार्किंग क्षेत्र से अचानक निकली और उसे टक्कर मार दी जिससे उसके पैर में चोट आई है। घायल अटेंडेंट का मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है।
18 वर्ष उम्र होने के बाद बाइक और कार के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। सिर्फ बाइक के लिए लाइसेंस बनवाने पर कम पैसे लगते हैं। वहीं अगर कार बाइक दोनों के लिए लाइसेंस बनवाते हैं तो इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है। इसके बिना वाहन चलाने पर 5 हजार तक का चालान हो सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना आरटीओ गए भी एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं।
Driving License: भारतीय कानून के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का मोटर वाहन नहीं चला सकता है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ MV-Act के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें आपके वाहन की जब्ती के साथ-साथ आपके ऊपर भारी भरकम रुपयों का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
हैदराबाद में गत्तीपल्ली शिवलाल नामक देश के पहले बौने व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। गत्तीपल्ली शिवलाल ने कहा, "मैं 42 साल का हूं। मैंने 120 ड्राइविंग स्कूल में सिखने के लिए आवेदन दिया पर मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं दिव्यांग लोगों के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता हूं।"
लालू यादव लंबे समय से अस्वस्थ हैं और उनकी आयू भी ज्यादा है जिस वजह से वे पहले के मुकाबले कमजोर नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बुधवार को अपनी गाड़ी निकाली और पटना की सड़कों पर निकल पड़े।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ियों की परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता के लिए समय-सीमा और बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
नया स्मार्टकार्ड लोगों के लिए बेहद सुविधा जनक होगा। मिली जानकारी के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस में एक हाई माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाएगा।
मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
अगले साल से स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के इच्छुक लोग हफ्ते के सातों दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट दे सकेगें। ये सुविधा दिल्ली के सबसे व्यस्त 5 आरटीओ ऑफिस में शुरू की जायेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबधता के साथ काम कर रहा है।
दिल्ली में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और लाइसेंस से संबंधित गतिविधियों के लिए फेसलेस सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
आपके पास भी अगर कोई वाहन है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट को लेकर आज बड़ी जानकारी साझा की है।
मंत्री ने बताया कि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, ड्राइविंग स्किल टेस्ट आयोजित करने का उद्देश्य योग्य/प्रतिभाशाली ड्राइवरों को तैयार करना है।
ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और वाहन मालिकों को लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल और ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने जैसी 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस हासिल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी।
अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाने को लेकर परेशान हैं और आपको इससे संबंधित जानकारी नहीं मिल रही है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए है।
पोर्टल पर उपलब्ध 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आधार प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता होगी।
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