गुजरात की पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और प्रदेश वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष जयदीप पटेल उन 86 आरोपियों में शामिल थे जिन पर इस मामले में मुकदमा चला था।
2010 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने क्रमशः 187 और 57 गवाहों की जांच की और लगभग 13 साल तक चले इस केस में 6 जजों ने लगातार मामले की सुनवाई की।
साल 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाये जाने के दूसरे दिन नरोदा पाटिया में हुई हिंसा मामले में आज अहमदाबाद हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने माया कोडनानी को मामले में बरी कर दिया है। माया कोडनानी को कोर्ट ने 28 साल की सजा सुनाई थी। वहीं बाबू बजरंगी की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने वर्ष 2002 के नरोदा गाम दंगा मामले में भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी के लिए बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर अहमदाबाद के SIT कोर्ट में गवाही दी...
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