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सपा नेता मोहम्मद अयाज गुल्लू की हत्या मामले में 7 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 Written By: Vinay Trivedi
 Published : Sep 19, 2026 04:35 pm IST,  Updated : Sep 19, 2026 05:28 pm IST

सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू के मर्डर मामले में 7 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोषी करार पाए गए उबैदुर रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मारे गए सपा नेता की पत्नी वर्तमान में टांडा नगरपालिका की चेयरमैन हैं।

SP leader Ayaz Gullu murder case- India TV Hindi
फोटो में बाईं तरफ हत्याकांड का दोषी उबैदुर रहमान और दाईं तरफ मार गए सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू। Image Source : REPORTERS INPUT

यूपी में अंबेडकरनगर के अलीगंज थाना क्षेत्र में ताज तिराहे पर कौमी इंटर प्रबंधकीय विवाद को लेकर 7 साल पहले हुई सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू की हत्या के मामले में आज (शनिवार को) अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने हत्या के आरोपी उबैदुर्रह्मान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न जमा करने की दशा में 5 माह के साधारण कारवास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी जबकि सह अभियुक्त वसीम असगर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

बाइक पर सवार होकर आए हमलावारों ने मारी थी गोली

बता दें कि ये मामला टांडा नगर क्षेत्र के ताज तिराहे का है, जहां पर रमजान माह में 16 मई 2019 की रात लगभग 12:30 बजे सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू किसी से बात कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार दो लोग आए और सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू पर ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हमलावर फरार हो गए थे।

मेदांता में इलाज के दौरान हो गई थी मौत

इस घटना में सपा नेता को कई गोलियां लगीं और घायल होकर गिर गए, जिसके बाद आसपास के लोग आनन-फानन में घायल सपा नेता को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र टांडा लेकर गए, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय और फिर ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। सपा नेता के परिजन बाद में, बेहतर इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल, दिल्ली लेकर गए, जहां पर घटना के लगभग 20 दिन बाद सपा नेता की मौत हो गई थी।

हत्या के बाद सामने आया था कौमी इंटर कॉलेज का प्रबंधकीय विवाद

फिर, सपा नेता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने धारा 307 व 506 में मुकदमा दर्ज किया था जो कि सपा नेता की मौत के बाद धारा 302 में तरमीम कर दिया गया था। इस मामले में नगर के फेमस कौमी इंटर कॉलेज का प्रबंधकीय विवाद का मामला सामने आया था, जिसमें सपा नेता मोहम्मद अयाज गुल्लू विपक्षी उबैदुर्रह्मान  के खिलाफ पैरवी कर रहे थे, जिसको लेकर सपा नेता को पहले ही जान से मारने की धमकी दी गई थी।

दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

घटना के 7 साल बाद सपा नेता की हत्या के मामले में आज अपर जिला जज प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने आरोपी उबैदुर्रह्मान को घटना में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

सपा नेता की पत्नी अभी हैं चेयरमैन

मृतक मोहम्मद अयाज गुल्लू की पत्नी शबाना नाज मौजूदा समय में नगर पालिका टांडा की चेयरमैन हैं। इससे पहले 2018 के पालिका अध्यक्ष के चुनाव में सपा नेता मोहम्मद अयाज गुल्लू ने पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था और वह दूसरे नंबर पर रहीं लेकिन पति की मौत के बाद परिजनों ने दोबारा 2023 में पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया, जिसमें उनको जीत हासिल हुई और वर्तमान समय में उनकी पत्नी पालिका अध्यक्ष के पद पर हैं।

वाराणसी में भी हो चुकी सनसनीखेज वारदात

इससे पहले, हाल ही में वाराणसी से सनसनीखेज मामला सामने आया था। इसमें ट्रैक्टर चोरी के शक में एक मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपियों गिरफ्तार किया गया था।

(इनपुट- मिन्नतुल्लाह)

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