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कोर्ट में भाई अशरफ के गले मिलकर रोया माफिया अतीक अहमद, दोषी करार

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Mar 28, 2023 02:02 pm IST,  Updated : Mar 28, 2023 02:21 pm IST

17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी ठहराया है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया।

अतीक अहमद- India TV Hindi
अतीक अहमद Image Source : FILE PHOTO

उमेश पाल अपहरण मामले में आज मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। 17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी ठहराया है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। इस दौरान का कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ एक दूसरे के गले मिलकर रोए। कोर्ट के कहने पर दोनों अलग हुए।

आरोपियों को आजीवन करावास की सजा

उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसला में पूर्व सांसद और अन्य आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों पर उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा।

 फांसी की सजा की मांग की गई थी

अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया। सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, जबकि अतीक अहमद के वकील के ओर से अतीक की बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की गई।

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