1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मथुरा कोर्ट ने बलात्कारी को सुनाई सजा-ए-मौत, 9 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद की थी हत्या

मथुरा कोर्ट ने बलात्कारी को सुनाई सजा-ए-मौत, 9 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद की थी हत्या

 Published : Jul 25, 2023 07:25 pm IST,  Updated : Jul 25, 2023 07:50 pm IST

31 अगस्त 2020 की रात में आठ बजे बनवारी ने नौ वर्षीय मासूम के साथ रेप किया था। बच्ची मथुरा में थाना युमान पार इलाके में एक दुकान से सामान लेने गई थी। इस दौरान बनवारी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया था।

accused- India TV Hindi
आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है Image Source : INDIA TV

मथुरा की पॉक्सो अदालत (POCSO Court) ने आज फिर इतिहास रच दिया है। नाबालिग के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश रामकिशोर यादव ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को हत्या के मामले में एक लाख रुपये और रेप के मामले में 30 हजार रुपये के अर्थ दंड का भी आदेश दिया।

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 31 अगस्त 2020 की रात में आठ बजे बनवारी ने नौ वर्षीय मासूम के साथ रेप किया था। बच्ची मथुरा में थाना यमुना पार इलाके में एक दुकान से सामान लेने गई थी। इस दौरान बनवारी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया था। इसके बाद 1 सितंबर 2020 को ग्राम मावली के जंगल में मासूम का क्षत विक्षत शव मिला था। इस मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने आरोपी को मुठभेड़ में कोसीकला एरिया के पास से गिरफ्तार किया था।

इस मामले में तत्कालीन SHO महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने मात्र 5 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए माननीय न्यायालय से निवेदन किया था। इस पूरे मामले की अभियोजन (सरकार) की तरफ से पैरवी डीजीसी स्पेशल अलका उपमन्यु ने की थी। कई साल की कार्यवाही के बाद आज कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया है।

(रिपोर्ट- एम एस शर्मा)

यह भी पढ़ें-

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।