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अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भेजा नोटिस, जानें क्या है मामला

 Reported By: Pawan Nara, Edited By: Subhash Kumar
 Published : May 19, 2026 10:36 am IST,  Updated : May 19, 2026 10:42 am IST

बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक ओर सीएम शुभेंदु अधिकारी उनपर हमलावर हैं। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है।

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अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं। (फाइल फोटो) Image Source : PTI

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृ्त्व वाली भाजपा सरकार फुल एक्शन मोड में काम कर रही है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने और क्राइम के साथ करप्शन के खिलाफ भी लगातार एक्शन जारी है। अब राज्य में सत्ता बदलते ही तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कुछ ही दिनों पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। तो वहीं, अब जानकारी सामने आई है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है।

किस वजह से भेजा गया नोटिस?

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी को साउथ कोलकाता में कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर उनके घर को लेकर नोटिस भेजकर ये जानकारी देने को कहा गया है कि बिल्डिंग बनते समय क्या सभी नियमों का पालन किया गया है। कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को लेकर भी जानकारी मांगी है और अभिषेक बनर्जी को अपने घर का बिल्डिंग प्लान जमा करने को कहा है।

सीएम शुभेंदु ने लिए 4 नाम

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भ्रष्टाचार और अवैध संपत्तियों के मामले में TMC से जुड़े 4 लोगों के नाम मंच से लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों के पास करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियां और ठिकाने हैं। उनकी इस लिस्ट में अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है। शुभेंदु का दावा है कि उनके पास कुल 24 संपत्तियां हैं जो जांच के दायरे में हैं।

आरजी कर रेप केस को लेकर भी बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आरजी कर रेप केस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED को मुकदमा की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के मिलने के बाद अब ED PMLA कानून के तहत अदालत में संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी और टेंडर घोटालों को लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकेगी।

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