Friday, March 06, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को दी बड़ी राहत, तोशाखाना मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को दी बड़ी राहत, तोशाखाना मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia Published : May 12, 2023 08:53 am IST, Updated : May 12, 2023 11:00 am IST

सुप्रीम कोर्ट से बृहस्पतिवार को तत्काल रिहाई का आदेश पाने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है।

इमरान खान को कार में ले जाती पुलिस- India TV Hindi
Image Source : AP इमरान खान को कार में ले जाती पुलिस

सुप्रीम कोर्ट से बृहस्पतिवार को तत्काल रिहाई का आदेश पाने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए तोशखाना मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया है। हालांकि उनकी रिहाई पर अभी फैसला आना बाकी है। बता दें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी को नाजायज ठहराते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पाकिस्तान की सरकार समेत सेना भी बैकफुट पर आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करारा झटका लगा है। उनकी पार्टी के कई नेता चीफ जस्टिस को ही निशाने पर ले रहे हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस मौके पर एक रैली की घोषणा की है तथा समर्थकों से अपने नेता के संबोधन के लिए अदालत के समीप एकत्रित होने को कहा है। खान (70) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को ‘गैर कानूनी’ करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। उसने पुलिस को खान को उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा में रखने तथा सुबह 11 बजे उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्यों जाना पड़ रहा हाईकोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा था कि चूंकि खान ने उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जहां वह मामले में अग्रिम जमानत के लिए पेश हुए थे, तो पूरी प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी ,जो उनकी गिरफ्तारी से बाधित हुई थी। न्यायालय ने खान को उनकी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का पालन करने का भी निर्देश दिया। इस बीच, पीटीआई ने एक संदेश में अपने समर्थकों से सुबह 10 बजे खान के भाषण के लिए जी-13 इलाके में पहुंचने को कहा है जो उच्च न्यायालय परिसर से ज्यादा दूर नहीं है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के नेता अदालत में पेश होने से पहले भाषण दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिलने का भरोसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस्लामाबाद पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उचित बंदोबस्त करने का भी आदेश दिया है।

Latest World News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Asia से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश

Advertisement
Advertisement
Advertisement