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पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दंगों से जुड़े 2 मामलों में किया बरी

 Published : May 30, 2024 05:53 pm IST,  Updated : May 30, 2024 05:53 pm IST

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई की हिंसा से संबंधित दो मामलों में बरी कर दिया है। जेल में बंद इमरान खान के लिए यह बड़ी राहत है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान - India TV Hindi
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान Image Source : FILE AP

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 मई, 2023 की हिंसा से संबंधित दो मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके खिलाफ “अपर्याप्त सबूत” का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को बरी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक खान के समर्थकों ने पिछले साल 9 मई को कथित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। 

नहीं मिले सबूत 

पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के खिलाफ शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज दो मामलों को चुनौती देने वाली याचिका को इस्लामाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने मंजूरी दे दी। अदालत ने खान (71) को बरी करने का आदेश देते हुए अपने फैसले में कहा, “चूंकि अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं, इसलिए पीटीआई संस्थापक को बरी किया जाता है।” 

भड़क गए थे इमरान के समर्थक 

न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिब बिलाल ने पूर्व प्रधानमंत्री की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश जारी किया। खान के खिलाफ दोनों मामले इस्लामाबाद के खन्ना पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। पीटीआई संस्थापक के खिलाफ लंबे मार्च और अनुच्छेद 144 के उल्लंघन के लिए मामले दर्ज किए गए थे। खान की गिरफ्तारी के बाद, उनके हजारों समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस), मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई बिल्डिंग समेत एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी। रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया था। (भाषा)

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