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बिहार की ट्रैफिक पुलिस गजब होशियार! बाइक सवार का काट दिया सीट बेल्ट का चालान; स्लिप हो रही वायरल

 Edited By: Swayam Prakash
 Published : Aug 06, 2023 01:18 pm IST,  Updated : Aug 06, 2023 01:18 pm IST

बिहार के छपरा में ट्रेफिक विभाग का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। पता चला है कि यहां एक बाइक चालक का सीट बेल्ट नहीं लगाने का जुर्माना काट दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर चालान की स्लिप का फोटो जमकर वायरल हो रहा है।

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छपरा में ट्रेफिक विभाग बाइक का काटा सीट बेल्ट का चालान Image Source : VIDEO GRAB

बिहार सरकार का ट्रैफिक विभाग अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। इसी तरह का एक ताजा मामला छपरा से सामने आया जहां ट्रैफिक पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चालक का सीट बेल्ट का जुर्माना काट दिया। मामले का खुलासा होने पर विभाग के कर्मचारी से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इस कारनामे के बाद यातायात विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। बाइक पर सीट बेल्ट का जुर्माना वाली पर्ची का फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

बाइक के बीमा और हेलमेट का करना था चालान

दरअसल, मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब जुर्माने की रसीद मिलने के बाद युवक ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र डुमरी निवासी रंजीत कुमार शुक्रवार को अपनी मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर (BR-04-AA-1622) से रजिस्ट्री ऑफिस कचहरी जा रहे थे। तभी ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान रंजीत की बाइक की जांच हुई तो उसका बीमा ख़त्म पाया गया। इसके आलावा चालक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। जिसके बाद जांच अधिकारियों द्वारा जुर्माना लगाते हुए चालान की रसीद हाथ में थामा दी गई। 

सीट बेल्ट के साथ 8 हजार का भारी जुर्माना
चालान के वक्त रंजीत ने रसीद नहीं देखी। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि इतना पैसा नही हैं, घर से लाकर देते हैं। जब घर जाकर उन्होंने रसीद देखी तो चौंक गए। पर्ची के अनुसार 8000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया था। बाइक चालक के लिए यातायात नियम 194B के तहत सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए भी चालान काट दिया गया था। यह यातयात विभाग की लापरवाही है। इस चालान में लाइसेंस के लिए भी जुर्माना किया गया है। जबकि रंजीत ने बताया कि उनके पास लर्निंग लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि इस गलती के लिए वह वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करेंगे।

इन धाराओं के तहत किया गया चालान
रंजीत कुमार को अलग-अलग तीन धारा में कुल 8000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें यातायात अधिनियम 196 के तहत बिना बीमा या बीमा खत्म होने के बाद वाहन चलना, दूसरा 194B के तहत बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने के लिए और तीसरा 181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाने का जुर्माना किया गया है।

(रिपोर्ट- बिपिन, छपरा)

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