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पुलिस से बचकर ओडिशा भाग गया था गैंगरेप का आरोपी, फिर भी नहीं बची जान, यूं हुई मौत

 Published : Aug 22, 2024 05:20 pm IST,  Updated : Aug 22, 2024 05:22 pm IST

छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी के साथ रेप के आरोपी की ओडिशा में अपने ननिहाल में मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कुल 8 आरोपी बनाए गए थे जिनमें से 7 पकड़ में आ चुके हैं।

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रायगढ़ रेप केस के एक आरोपी की मौत हो गई है। Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL

रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले मे आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप के मामले में फरार एक आरोपी का शव पड़ोसी राज्य ओडिशा से बरामद किया गया है। बता दें कि युवती के साथ आरोपियों ने रक्षाबंधन के दिन उस समय गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था जब वह मेला घूमने के लिए निकली थी। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में कुल 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ था जिनमें से 15 साल के एक नाबालिग समेत कुल 7 लोगों को पकड़ लिया गया है जबकि एक आरोपी की ओडिशा में मौत हो गई है।

‘मामा के घर जाकर छुपा था मृत आरोपी’

रायगढ़ के सिटी एसपी आकाश शुक्ला ने बताया कि गैंगरेप के इस मामले में 8वां फरार आरोपी 18 वर्षीय संजय यादव पुलिस से बचने के लिये ओडिशा चला गया था। शुक्ला ने बताया कि यादव ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में रेंगाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराईपाली गांव स्थित अपने मामा के घर में छुपा था। उन्होंने बताया की वह वहां जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए बिछाए गए करंट प्रवाहित बिजली के तार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।

सभी आरोपियों की उम्र 25 साल से कम

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेंगाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा तार बिछाने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। शुक्ला ने बताया कि गैंगरेप के इस मामले मे 27 साल की पीड़िता के बयान के बाद 8 आरोपियों में से 7 को पकड़ा जा चुका है तथा एक की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों मे 19 वर्षीय राहुल चौहान, 23 वर्षीय मोनू साहू, 19 साल के राहुल खड़िया, 20 साल के उत्तम मिर्धा, 23 साल के नरेन्द्र सिदार और 19 साल के बबलू डहरिया को बुधवार को न्यायिक रिमांड मे जेल भेजा गया है।

अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है पुलिस

शुक्ला ने बताया कि इस मामले में सातवें आरोपी (15 साल के एक नाबालिग) को बुधवार को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि पुसौर थाना पुलिस पीड़िता की रिपोर्ट पर 8 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (1), 140 (3) और 351 (3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है। बता दें कि आरोपी ने मेला घूमने निकली युवती का रास्ता रोककर उसे एक तालाब के किनारे ले गए थे और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। (भाषा)

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