Thursday, April 25, 2024
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दिल्ली: रेस्तरां में सांभर में मिली मरी हुई छिपकली, पुलिस ने मामला किया दर्ज

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित दक्षिण भारतीय व्यंजनों के प्रसिद्ध रेस्तरां सरवण भवन में एक ग्राहक को सांभर में कथित तौर पर मरी हुई छिपकली मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 03, 2020 22:26 IST
Dead lizard in sambar at Delhi restaurant, FIR lodged- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Dead lizard in sambar at Delhi restaurant, FIR lodged

नयी दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित दक्षिण भारतीय व्यंजनों के प्रसिद्ध रेस्तरां सरवण भवन में एक ग्राहक को सांभर में कथित तौर पर मरी हुई छिपकली मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि पंकज अग्रवाल की शिकायत के मुताबिक वह सरवण भवन के नियमित ग्राहक हैं और शनिवार रात को अपने दो दोस्तों के साथ रेस्तरां गए थे। अग्रवाल की शिकायत के मुताबिक उन्होंने डोसा और सांभर ऑर्डर किया था और जब वह खा रहे थे, उन्हें सांभर की कटोरी में मरी हुई छिपकली मिली। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से इसकी तस्वीर खींच ली। 

उन्होंने कहा, 'मैं डोसा खा चुका था और सांभर पी रहा था तभी मैंने उसमें मरी हुई छिपकली देखी जिसका आधा हिस्सा गायब था।' चांदनी चौक निवासी अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी वहां मौजूद कर्मचारियों को दी जिन्होंने इसके लिए माफी मांगी। प्रबंधक ने भरोसा दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'चूंकी इस रेस्तरां में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसलिए मैं लोगों के सामने यहां की स्वच्छता को लाना चाहता था और इसलिए पुलिस से संपर्क किया।' इस बारे में जब रेस्तरां को फोन किया गया तो उसने जवाब नहीं दिया।

नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के एक अधिकारी ने कहा कि एनडीएमसी स्वास्थ्य लाइसेंस नियमों के संदर्भ में मुद्दे की जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई चूक पाये जाने पर रेस्तरां को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इस घटना पर प्रतिक्रिया पाने के लिये किये गये फोन कॉल का रेस्तरां ने जवाब नहीं दिया।

दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (नयी दिल्ली) ईश सिंघल ने बताया, 'शिकायत के आधार पर हमने रेस्तरां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 269 (लापरवाही की वजह से बीमारी फैलाना और जान खतरे में डालना), धारा-336 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने की गतिविधि) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।' उन्होंने कहा कि पुलिस ने रेस्तरां को सीसीटीवी फुटेज, खाना बनाने वालों और लाइसेंस का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। पुलिस ने सांभर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी जानकारी मांगी है। 

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