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दिल्ली के कई इलाकों में AQI फिर 400 के पार, सरकार ने कहा- 'स्थायी रहेंगे GRAP-4 के ये 2 प्रतिबंध'

दिल्ली में AQI फिर से 400 के पार पहुंच गया है, और हवा 'गंभीर' श्रेणी में आ गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP-4 के तहत 2 प्रतिबंध स्थायी कर दिए गए हैं जिनके तहत बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और BS6 उत्सर्जन मानकों को न पूरा करने वाले वाहनों पर बैन लगेगा।

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published : Dec 27, 2025 11:46 pm IST, Updated : Dec 27, 2025 11:46 pm IST
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Image Source : PTI REPRESENTATIONAL दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार की शाम को हवा एक बार फिर से काफी जहरीली हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। दिल्ली-NCR के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा खराब रहा और यहां AQI 400 का आंकड़ा पार कर गया। दिल्ली के पटपड़गंज में AQI 431 दर्ज किया गया, जबकि शिवाजी पार्क में 400 रहा। नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 442, शादीपुर में 429, सीरी फोर्ट में 402 और आरके पुरम में 412 AQI रहा। वहीं, हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-4 के तहत 2 प्रतिबंधों को स्थायी कर दिया है।

प्रदूषण से निपटने के लिए अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे

शनिवार की सुबह भी दिल्ली की हवा में जहर कुछ कम नहीं था और कई जगहों पर AQI 300 के पार चला गया था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। प्रदूषण से निपटने के लिए अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-3 के उपाय शुरू कर दिए हैं, जिसमें निर्माण कार्य और कुछ औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि 'बहुत खराब' हवा में लोगों को, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी वाले लोगों को बाहर ज्यादा समय बिताने से बचना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने GRAP-4 के तहत 2 प्रतिबंधों को किया स्थायी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को ऐलान किया कि दिल्ली-NCR में GRAP-4 के तहत 2 प्रतिबंध अब स्थायी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के बिना वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा,  'अब से यह तय किया गया है कि GRAP-4 के तहत प्रतिबंधों में से हमने 2 प्रतिबंधों को स्थायी कर दिया है। पहला, अगले आदेश तक आपको PUCC सर्टिफिकेट के बिना कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। दूसरा, शहर के बाहर से दिल्ली में आने वाले ऐसे वाहनों पर भी प्रतिबंध लगेगा जो भारत स्टेज VI (BS6) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं।'

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