1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली में रेस्टोरेंट 24 घंटे खोलने की अनुमति, परमिट राज भी होगा समाप्त

दिल्ली में रेस्टोरेंट 24 घंटे खोलने की अनुमति, परमिट राज भी होगा समाप्त

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 07, 2020 11:41 pm IST,  Updated : Oct 07, 2020 11:41 pm IST

दिल्ली में रेस्टोरेंट 24 घंटे खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट संचालकों का सुझाव था कि यदि रेस्टोरेंट को 24 घंटे खोलने अनुमति दी जाती है, तो उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से किसी तरह से परेशान न किया जाए। 

Delhi government allows restaurants to operate round-the-clock- India TV Hindi
Delhi government allows restaurants to operate round-the-clock Image Source : PTI

नई दिल्ली। दिल्ली में रेस्टोरेंट 24 घंटे खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट संचालकों का सुझाव था कि यदि रेस्टोरेंट को 24 घंटे खोलने अनुमति दी जाती है, तो उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से किसी तरह से परेशान न किया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस सुझाव पर अपनी सहमति जताते हुए कहा, "24 घंटे रेस्टोरेंट खोलने पर सरकार की तरफ से किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अगर कोई अपना रेस्टोरेंट को रात 11 बजे के बाद खोलना चाहता है, तो उसे एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो अपने कर्मचारियों आदि की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे।"

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में नेशनल रेस्टोरेंट आसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को परमिट राज से मुक्ति दिलाने और नई नौकरियां पैदा करने को लेकर थी। बैठक में इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने कहा, "दिल्ली में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के क्षेत्र में कारोबार करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। वैध तरीके से रेस्टोरेंट चलाने के लिए करीब 35 तरह के लाइसेंस लेंने की जरूरत पड़ती है।"

रेस्टोरेंट संचालकों ने कहा, "नगर निगम भी रेस्टोरेंट संचालक के लिए एक हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करता है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। इसी संबंध में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआई) भी लाइसेंस लाइसेंस जारी करता है।" रेस्त्रां संचालकों की मांग पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में मौजूद एमसीडी के कमिश्नर और अधिकारियों को समीक्षा करके इसे 10 दिन के भीतर खत्म करने के निर्देश दिए।

रेस्तरां संचालकों ने कहा, "दिल्ली इकलौता राज्य है, जहां रेस्टोरेंट संचालकों को पुलिस विभाग से ईटिंग हाउस लाइसेंस लेना पड़ता है। रेस्टोरेंट खुदरा व्यापार का एक हिस्सा है और खुदरा प्रतिष्ठान को पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।" मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेस्त्रां संचालकों को आश्वासन दिया कि इस मामले में उपराज्यपाल से विचार-विमर्श करेंगे। कैबिनेट ने पूर्व में एक आदेश दिया था कि पर्यटन विभाग भी रेस्टोरेंट संचालक के लिए एक लाइसेंस जारी करेगा, इससे रेस्टोरेंट संचालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सीएम ने इसे शीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिया है।

सीएम ने रेस्टोरेंट संचालकों को उत्पाद शुल्क को 31 मार्च तक जमा करने की छूट देने का फैसला किया है और उत्पाद शुल्क को बिना किसी ब्याज के तिमाही जमा करने की अनुमति दी गई है। एक्साइज लाइसेंस के लिए पुलिस और पर्यटन विभाग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। रेस्टोरेंट को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए खुले क्षेत्रों, बालकनी, बरामदा आदि में भी संचालित करने की अनुमति दी गई है।

लाइसेंस प्राप्त परिसर के अंदर ब्रांडिंग की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में सभी तरह के म्यूजिक जिसमें डीजे, लाइव बैंड आदि शामिल हैं, इसे अनुमति दे दी गई है। पहले किसी विशेष स्थान पर शराब स्टोर करने का निर्देश था, जिसे समाप्त कर दिया गया है और अब रेस्टोरेंट के लाइसेंस प्राप्त परिसर में कहीं पर भी स्टोर किया जा सकता है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।